उत्तर प्रदेश में 31 मामलों में सीधे FIR पर रोक: हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद डीजीपी का नया निर्देश

उत्तर प्रदेश में दहेज उत्पीड़न और चेक बाउंस समेत 31 मामलों में सीधे FIR नहीं होगी: डीजीपी का आदेश

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार दहेज उत्पीड़न, चेक बाउंस और 31 अन्य प्रकार के मामलों में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं करेगी। यह निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि नियमों के विपरीत दर्ज की गई FIR से जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है और आरोपी को अनुचित लाभ मिल सकता है।

किन मामलों में FIR नहीं दर्ज होगी?
डीजीपी के निर्देश के अनुसार, जिन 31 मामलों में FIR नहीं दर्ज होगी, उनमें शामिल हैं:

- दहेज उत्पीड़न
- चेक बाउंस
- घरेलू हिंसा
- भ्रूण हत्या
- पशु अत्याचार
- पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी मामले
- उपभोक्ता धोखाधड़ी
- खाद्य मिलावट
- अन्य 23 मामले जो कानून के तहत सीधे कोर्ट में शिकायत करने के लिए हैं

पुलिस को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?
पुलिस को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित मामले में न्यायालय संज्ञान ले सकता है या नहीं। यदि नहीं, तो परिवादी को मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दायर करनी होगी। पुलिस केवल उन मामलों में FIR दर्ज करेगी जिनमें कानून के तहत सीधे पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई का प्रावधान है।

इस आदेश के पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्या भूमिका है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सख्त टिप्पणी की थी कि नियमों के विपरीत दर्ज की गई FIR से जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है और आरोपी को अनुचित लाभ मिल सकता है। इसी के बाद डीजीपी ने यह निर्देश जारी किया है।

उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी?
अदालत ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष
यह निर्देश उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। यह निर्देश सुनिश्चित करेगा कि पुलिस केवल उन मामलों में FIR दर्ज करे जिनमें कानून के तहत सीधे पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई का प्रावधान है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होगा।

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